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एडवोकेट रेनू कपकोटी द्वारा PoSH एक्ट के मुख्य प्रावधानों पर लेक्चर

इंस्टीट्यूट की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी (ICC) ने PoSH एक्ट पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसकी मेज़बानी चेयरपर्सन (ICC) डॉ. मिथिलेश सिंह ने ICC के सदस्यों डॉ. हर्षित पंत और डॉ. सतीश आर्य के साथ मिलकर की। इस सेशन में ICC की आमंत्रित कानूनी प्रतिनिधि एडवोकेट रेनू कपकोटी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (PoSH एक्ट) पर एक जानकारी भरा लेक्चर दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए सुरक्षित, समावेशी और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने में इस एक्ट के महत्व पर ज़ोर दिया। एडवोकेट कपकोटी ने एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न की परिभाषा और इसके द्वारा प्रदान किए गए संरचित निवारण तंत्र के बारे में बताया। उन्होंने 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारियों वाले संगठनों में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी (ICC) के अनिवार्य गठन पर ज़ोर दिया, और जांच करने और सबूतों की जांच करने की इसकी शक्तियों के बारे में बताया। उन्होंने असंगठित क्षेत्र और छोटे प्रतिष्ठानों के लिए लोकल कंप्लेंट्स कमेटी (LCC) की भूमिका पर भी चर्चा की, और इस बात पर ज़ोर दिया कि एक्ट का पालन न करने पर गंभीर दंड हो सकता है।



दिनांक: 17th Dec 2025